किसी भी हॉस्पिटल में आपको इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे:-
Health insurance or cashless treatment यह सुविधा 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है | अब करीब 63% लोग टाइअप अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का लाभ ले रहे हैं |जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने समान और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के परामर्श से सभी अस्पताल में केस लेस उपचार का विस्तार किया यह कैशलेस एवरीवेयर पहल की शुरुआत 25 जनवरी 2024 को हुई । स्वास्थ बीमा पॉलिसी धारा का उन अस्पतालों में भी कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो बीमा कर्तव्यों के नेटवर्क में नहीं है
सभी पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगी यह सुविधा, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज:-
आपको बता दे की health insurance or cashless treatmen के liye जितने भी पोलीसा धारक है वे सब को यह insurance की सुविधा मिलेंगी | इस सरकार पॉलिसी है और हेल्थ इंश्योरेंस को भी बढ़ावा दे रही है | इसके तहत बहुत सारी ऐसी सुविधा मिलेगी जो ट्रीटमेंट से संबंधित समय पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से इंश्योरेंस धारक को बहुत समस्या होती थी अब वह नहीं होगी |अब तक एक स्वस्थ बीमा पॉलिसी धारा केवल उन नेटवर्क अस्पतालों में कैसलेश उपचार प्राप्त कर सकता था जिनके साथ बीमा कंपनी ने समझौता किया है किंतु अब कैशलेस इलाज प्राप्त करने के लिए यह योजना से कंपनी ने चिकित्सालय का निपटारण सीधे नेटवर्क अस्पताल से किया है कैशलेस एवरीवेयर के तहत भले ही अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क में नहीं है फिर भी बीमा करता अस्पताल में बिल का भुगतान करेगा जिससे पॉलिसी धारक को कैसे लेसन उपचार का लाभ मिल सकेगा
पॉलिसी धारक अब किसी भी हॉस्पिटल में करा सकेंगे कैश-लेस इलाज:-
पॉलिसी धारक आप किसी भी अस्पताल में कर सकेंगे कैशलेस इलाज इसके लिए जैसे की बहुत से पॉलिसी इंश्योरेंस जो की बहुत से ट्रीटमेंट के लिए कैसे ट्रीटमेंट और कैशलेस स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा कैशलेस लेने के बाद फिर कैसे जमा करने के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए कहते थे अब वहां पूरी तरह से कैशलेस treatment करेंगे | सरकार की यहां कैशलेस सुविधा से आमजन को बहुत ही सुविधा प्राप्त हो रही है और स्वस्थ की तरफ ध्यान दिया जा रहा है । ऐसे अस्पताल में कैशलेस एवरीव्हेयर सुविधा प्राप्त करने के लिए जीआईसी द्वारा निर्देशानुसार तीन नियम है जिन्हें स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारा को ध्यान में रखना होगा।
1.वैकल्पिक प्रक्रियाओं के लिए ग्राहक को प्रवेश से कम से कम 48 घंटे पहले बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए।
2.आपातकालीन उपचार के लिए ग्राहक को प्रवेश के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए।
3.दवा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार स्वीकार होना चाहिए और कैशलेस सुविधा बीमा कंपनी के ऑपरेटिंग दिस अनुसार के निर्देशानुसार
स्वीकार होनी चाहिए।
विशेष ध्यान रखें कि यह नेटवर्क अस्पताल में शुल्क राशि उन दरों पर आधारित होगी जो अस्पताल मौजूद सूचीबद्ध विवाह कर्ताओं से लेता है।
24 जनवरी 2024 को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि गैर नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस सुविधा तुरंत प्रभावी होंगी
15 बेड वाले अस्पताल और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ पंजीकृत अब कैशलेस अस्पताल में भर्ती की पेशकश कर सकते हैं।